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EWS Certificate Bihar
EWS Certificate Bihar
कई अन्य भारतीय राज्यों की तरह बिहार में भी ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाणपत्र एक सरकार द्वारा जारी दस्तावेज है जो शिक्षा और रोजगार में आरक्षण लाभ और कोटा के लिए किसी व्यक्ति या उनके परिवार की पात्रता को प्रमाणित करता है। ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को अवसर प्रदान करना है। ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है, लेकिन वे आम तौर पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।
- सबसे पहले Service Online Bihar पोर्टल – https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर विजिट करें।
- अब होमपेज पर आप ऑनलाइन आवेदन के लोक सेवाएं और सामान्य प्रशासन विभाग के अंर्तगत मौजूद विकल्प आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन पर क्लिक कर दें।
EWS Certificate Bihar क्या है
EWS का पूरा नाम Economically Weaker Section है, इसके अंतर्गत आने वाले नागरिक जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए एक प्रमाण पत्र बनाया जाता है और जिस नागरिक के पास यह प्रमाण पत्र होता है वह सरकार द्वारा जारी की जाने वाली नौकरियों और योजनाओं के लिए पात्र होता है। इत्यादि पर 10 प्रतिशत का लाभ मिलता है
इस प्रमाणपत्र का लाभ केवल सामान्य वर्ग के नागरिक ही उठा सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बिहार राज्य के बहुत से नागरिक हैं जो इस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसीलिए आज हम इस लेख में आरटीपीएस पोर्टल पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन , ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बिहार प्राप्त करने के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे।
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए पात्रता मानदंड -
अगर आप EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों पर खरा उतरना होगा:
- उम्मीदवार केवल सामान्य वर्ग का होना चाहिए.
- प्रति वर्ष पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
- उम्मीदवारों के पास 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए.
- उम्मीदवारों के पास 100 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल की आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए.
- अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में स्वामित्व वाला आवासीय भूखंड 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए.
- गैर-अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में स्वामित्व वाला आवासीय भूखंड 240 वर्ग गज से कम होना चाहिए.
- पारिवारिक आय में वेतन, व्यवसाय, कृषि, निजी नौकरी आदि जैसे स्रोतों से आय शामिल है।
EWS सर्टिफिकेट बनवाने में कौन आवश्यक कागजात लगेंगे
EWS Certificate Bihar के लिऐ नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट मे से किसी एक डॉक्यूमेंट को ही आपको वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक स्टेटमेंट
- पहचान का प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र
- संपत्ति या भूमि का प्रमाण
- अधिवास प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्व-घोषणा या शपथ पत्र
अगर इन सभी में से आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है तो EWS प्रमाण पत्र बनवाने के समय आपको वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
EWS Certificate Online के लिए आवेदन कैसे करें
Bihar Residential Certificate Online अगर आप भी बिहार के निवसी है और आवसीय प्रमान पत्र बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे विस्तार से बताई गई है। सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे Residential Certificate Online Bihar आवेदन करने से पहले पूरी प्रक्रिया को समझ लें उसके बाद ही आवेदन करें। इसके साथ ही जैसे ही आपका सर्टिफिकेट जरी हो जाता है तो आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है।
Bihar Residential Certificate Online आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार के सर्विस प्लस के पोर्टल पर जाना होगा जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है
पोर्टल के होम पेज पर जाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण–पत्र का निर्गमन के विकल्प पर क्लिक करना होगा उसके बाद ( अंचल स्तर पर) पर क्लिक करना होगा
- और proceed वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा
- अब आपको आवेदक का पूरा विवरण सही सही चेक कर लेना है अगर गलत है तो Edit वाले पे क्लिक करना है नही तो Attach Annexure पे क्लिक करना है
- जहां आपको आवेदक का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा कार्ड, ई श्रम कार्ड, बैंक पासबुक, इत्यादि। किसी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे।
- अब आपको Save Annexure वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने पूरा फॉर्म प्रिव्यू होकर आ जाएगा जिसमें आप को ध्यान पूर्वक जरूर चेक करना है कि किसी प्रकार का कोई त्रुटि ना हो।
- अगर आप पूरी तरह चेक कर लिए हैं कि आवेदक का फॉर्म पूरी तरह सही है तो अब आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है।
- जैसे ही सबमिट करते हैं अब आपको एक रिसीविंग स्क्रीन पर देखने को मिल जयेगा
- अब आपको रिसीविंग डाउनलोड करने के लिये
- Export to PDF वाले बटन पर क्लिक करना होग
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- अब आपका एप्लीकेशन आंचल स्तर पर वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा वेरिफिकेशन होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट जैसे ही अप्रूव हो जाता है तो
- EWS Certificate Bihar को डाउनलोड करने के लिये लाल घेरे मे दिखये गये डाउनलोड सर्टिफिकेट के विकल्प पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना होगा