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बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना क्या है
बिहार राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, बिहार राज्य के प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना के दौरान होने वाली चोट, अपघात या मौत की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत, प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना की घटना की जानकारी देनी होगी। वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने के लिए, उन्हें बिहार राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत, बिहार राज्य के प्रवासी मजदूरों को चिकित्सा खर्च, अस्पताल में भर्ती के लिए खर्च, अस्थायी और स्थायी रूप से अक्षम होने की स्थिति में मासिक आय की वित्तीय सहायता, और मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह योजना बिहार राज्य के प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से, वे दुर्घटना के दौरान अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- यह योजना बिहार राज्य सरकार के प्रवासी मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा नेट है और इसका उपयोग करके उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त करने का मौका मिलेगा।
Application Process Sort Summary -
Bihar govt. Non-Creamy Layer Certificate application:
1. RTPS Bihar website https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाएं.
2. “नागरिक अनुभाग” के अंतर्गत “खुद का पंजीकरण”
लिंक पर क्लिक करें और एक नया खाता पंजीकृत करें।
3. Registration के बाद, ऊपर दाईं ओर लॉगिन लिंक पर क्लिक करें और अपने खाते में लॉग इन करें।
4. लॉग इन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन -> श्रम संसाधन विभाग -> बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन” पर क्लिक करे .
5. बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा।
6. आवेदन पत्र भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
7. आगे की समीक्षा के लिए आवेदन पत्र जमा करें।
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना से मिलने वाले लाभ-
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत, बिहार से बाहर गए मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु में मजदूर के आश्रितों को 1,00,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। दुर्घटना के कारण हुई स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में मजदूर के परिजनों को 75,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। दुर्घटना के कारण हुई स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अन्य लाभ बिहार के प्रवासी मजदूरों को भी प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के लिए आवेदन ऑफ़लाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से किए जा सकते हैं। आवेदन करने से पहले विस्तृत निर्देश पढ़ना चाहिए। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। जिसका Link निचे दिया गया है
पात्रता–
ऐसे श्रमिक जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं। लेकिन माउंटिंग दूसरे राज्यों या विदेश के लिए की गई. ऐसे व्यक्ति के लिए बिहार सरकार की इस योजना का लाभ पात्र है। तथा श्रमिक की आयु 18 वर्ष से अधिक है।
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना में कौन कौन से आवश्यक कागजात लगेंगे
अनुदान का प्रकार – मृत्यु लाभ मे लगने वाले कागजात :-
- पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट *
- आश्रित प्रमाण पत्र *
- मृत्यु प्रमाण पत्र *
- पुलिस स्टेशन प्राथमिकी / मुखिया / वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र *
- मृतक के पहचान हेतु प्रमाण *
- बिहार राज्य के अधिवासी होने का प्रमाण *
- उम्र का सबूत *
- गवाहों का नाम एवं हस्ताक्षर *
अनुदान का प्रकार – स्थायी पूर्ण अपंगता / स्थायी आंशिक अपंगता मे लगने वाले कागजात :-
- उम्र का सबूत (वोटर आईडी कार्ड / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
- मृतक या आवेदक का बिहार राज्य के अधिवासी होने का प्रमाण (निवास प्रमाण पत्र)
- प्रवासी मजदूर के पहचान हेतु प्रमाण (कार्य प्रमाण पत्र)
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र (सरकारी शल्य चिकित्सक)
- गवाहों का नाम एवं हस्ताक्षर
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे बिहार श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले विस्तृत निर्देश पढ़ना चाहिए, जो मजदूर बिहार अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें इस प्रकार आवेदन करना होगा।
प्रवासी मजदूरों को अनुदान पाने के लिए उन्हें अनुदान दावा प्रपत्र “प्रपत्र – 1 बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए दावा-पत्र” सही ढंग से भरना होगा। अनुदान दावा प्रपत्र को प्रखंड विकास पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक/जिला पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा.
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार के सर्विस प्लस के पोर्टल पर जाना होगा जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है
पोर्टल के होम पेज पर जाने के बाद श्रम संसाधन विभाग उसके बाद बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा
- और Submit वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा
- अब आपको आवेदक का पूरा विवरण सही सही चेक कर लेना है अगर गलत है तो Edit वाले पे क्लिक करना है नही तो Submit पे क्लिक करना है
- जहां आपको आवेदक का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है जैसे पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट * आश्रित प्रमाण पत्र * मृत्यु प्रमाण पत्र * पुलिस स्टेशन प्राथमिकी / मुखिया / वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र * मृतक के पहचान हेतु प्रमाण * बिहार राज्य के अधिवासी होने का प्रमाण * उम्र का सबूत * गवाहों का नाम एवं हस्ताक्षर सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे।
- अब आपको Save Annexure वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने पूरा फॉर्म प्रिव्यू होकर आ जाएगा जिसमें आप को ध्यान पूर्वक जरूर चेक करना है कि किसी प्रकार का कोई त्रुटि ना हो।
- अगर आप पूरी तरह चेक कर लिए हैं कि आवेदक का फॉर्म पूरी तरह सही है तो अब आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है।
- जैसे ही सबमिट करते हैं अब आपको एक रिसीविंग स्क्रीन पर देखने को मिल जयेगा
- अब आपको रिसीविंग डाउनलोड करने के लिये
- Export to PDF वाले बटन पर क्लिक करना होग